भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क्या है? भारतीय दंड...
भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 364 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, जो भी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने के लिए उस व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करे या उस व्यक्ति को ऐसे व्यवस्थित करे कि उसे खुद की हत्या होने का ख़तरा हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दंड का भागीदार होता है, और ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अनुसार ही दंड भी दिया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने के लिए उसका अपहरण या व्यपहरण करने के अपराध के लिए एक अपराधी को उचित दंड देने की व्यवस्था की गयी है। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत अपराध किया है, उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसकी समय सीमा को 10 बर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।
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